Thursday, October 1, 2026

24 घंटे में स्कूल-अस्पताल सील: सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश ।



मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध रूप से चल रहे स्कूलों और अस्पतालों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि आवासीय इलाकों में बिना नियमों के चल रहे ऐसे संस्थान बच्चों और मरीजों की जान के लिए खतरा हैं, इसलिए इन्हें 24 घंटे के भीतर सील किया जाए।

सुनवाई के दौरान आवास एवं विकास परिषद ने कोर्ट को जानकारी दी कि कुल 44 संपत्तियों को पूरी तरह व्यावसायिक घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद इन स्थानों पर स्कूल, नर्सिंग होम और बैंक जैसी गतिविधियां चल रही थीं। इस पर नाराज़गी जताते हुए न्यायमूर्ति जे. बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

कोर्ट ने विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई और कहा कि यदि इन अवैध स्कूलों में कोई हादसा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी गंभीर होगी। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि इन संस्थानों को बिजली कनेक्शन आखिर किस आधार पर दिए गए और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए।

इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि:

इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को तुरंत दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट किया जाए

अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित रूप से अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाए


जानकारी के अनुसार, शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 में ही चार से छह स्कूल ऐसे पाए गए हैं जो नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे थे।

यह मामला अब बेहद संवेदनशील हो गया है और प्रशासन पर तेज़ कार्रवाई का दबाव है। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की गई है, जिसमें कोर्ट इस पर आगे की स्थिति की समीक्षा करेगा।

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